अटल पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी
यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी!
पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रूपए प्रति माह मिलेगी!
अब कितनी पेंशन मिलेगी, यह आपके 60 वर्ष के पहले आपके योजना में योगदान आर निर्भर करेगा| इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे!
ध्यान दें की इस पेंशन पर सरकार ने गारंटी दी है| तो इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी ही| परन्तु आपके योगदान पर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं, तो आपको ज्यादा पेंशन भी मिल सकती है!
निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को भी यह पेंशन मिलती रहेगी| पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर जो भी आपके पेंशन फण्ड में राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जायेगी!
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अटल पेंशन योजना क्या है
APY को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख के तहत जून 2015 में लॉन्च किया गया था। अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण या पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित किया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ग्राहकों को एक निश्चित पेंशन राशि मिलती है।
यह लोगों को पेंशन योजना के लिए चयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके बुढ़ापे के दौरान उनके लिए उपयोगी होगा। इस योजना में पेंशन राशि व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर INR 1,000 से INR 5,000 के बीच होती है। इस योजना में, सरकार एक कार्यकर्ता द्वारा प्रति वर्ष 1,000 रु। तक कुल निर्धारित योगदान का 50% योगदान देती है। इस योजना द्वारा दी जाने वाली पेंशन में 5 प्रकार हैं। पेंशन राशि में INR 1,000, INR 2,000, INR 3,000, INR 4,000, और INR 5,000 शामिल हैं।
अटल पेंशन योजना का मकसद?
योजना का मकसद है कि हर तबके को पेंशन के दायरे में लाया जाए. स्कीम के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये मंथली तक की गारंटेड पेंशन मिलती है. हम आपको बतराएंगे कि किस तरह से हर 6 माह में सिर्फ 1239 रुपए निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5000 रुपये महीना या 60,000 रुपये सालाना पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है.
मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो……
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- आप 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं, मंथली निवेश, तिमाही निवेश या छमाही निवेश.
- छमाही निवेश के तहत आपको हर 6 महीने में 1239 रुपये निवेश करना है.
- यह निवेश आपको 42 साल तक करना होगा.
- 42 साल में आपका कुल निवेश 1.04 लाख रुपये होगा.
- इसके एवज में 60 साल के बाद से आपको आजीवन हर महीने 5 हजार रुपये महीना मिलता रहेगा.
अटल पेंशन योजना कौन खोल सकता है? Who is eligible for Atal Pension Yojana in Hindi?
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- आप भारतीय नागरिक होना चाहिए!
- न्यूनतम प्रवेश आयु: 18 वर्ष!
- अधिकतम प्रवेश आयु: 40 वर्ष!
- आपका बैंक में बचत खाता होना चाहिए!
- आप केवल 1 अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं!
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अटल पेंशन योजना के फायदे
1) अटल पेंशन योजना अपने से जुड़े लोगों को निश्चित तौर पर प्रति महीना 1000 रूपए से 5000 रूपए की पेंशन देती है। इस योजना के तहत ग्राहक जमा करने वाली राशि को बढ़ा और घटा दोनों सकता है।
2) यदि इस योजना किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उनके पति/पत्नी को पूरी पेंशन उनके मरने तक मिलेगी। व्यक्ति के पति या पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी किसी भी चुने गए व्यक्ति को पेंशन मिलेगी।
3) इसके अलावा यदि इस योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती है, तो उनके पति/पत्नी के पास यह विकल्प होता है, कि वे या तो अभी तक जमा कराई गयी सारी राशि ले लें, या फिर पेंशन खाते में पैसे डालते रहे।
4) अटल पेंशन योजना के फायदे मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं, तो मुख्यधारा के कार्यों में शामिल नहीं हैं। इसकी मदद से गरीब लोगों को भी पेंशन की सुविधा मिलती है।
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अटल पेंशन योजना 2020
इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है | अगर कोई लाभार्थी 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उन्हे 210 रुपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा और जिसका आयु 40 वर्ष है तो उन्हें 297 से लेकर 1, 454 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा।
अटल पेंशन योजना 2020 में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाता आधार कार्ड से नंबर होना चाहिए … जो लोग आर्थिक दाता है और सरकारी नौकरी वाले हैं वह लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं | लाभार्थी है जो भारत देश के किसी भी राष्ट्रीयबैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकता है
APY 2020 के लाभ
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- इस योजना का लाभ केवल भारत के लोग ही उठा सकते हैं !
- अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही केंद्र सकरार द्वारा 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी!
- अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश और आयु के आधार पर ही प्रदान की जाएगी !
- पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपनी ओर से भी अंशदान करेगी!
- आप हर महीने 1000 रूपए की पेंशन चाहते हैं और आपकी आयु 18 वर्ष है, तो आपको 42 साल तक हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम हर महीने जमा करना होगा!
- वहीं 40 साल की उम्र वालों लोगो को 297 से लेकर 1 ,454 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा | इसके बाद ही वह APY 2020 का लाभ उठा सकते है !
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अटल पेंशन योजना 2020 के ज़रूरी दस्तावेज़ (पात्रता)
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- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए !
- उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए !
- आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से सूची होना चाहिए !
- पहचान पत्र!
- स्थायी पता का प्रमाण!
- पास साइज फोटो!
- आवेदक का आधार कार्ड!
- मोबाइल नंबर !
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अगर अटल पेंशन योजना में निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है?
60 वर्ष की आयु से पहले निवेशक की मृत्यु की स्थिति में, अभिदाता के पति या पत्नी को ग्राहक के खाते में योगदान करने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा। ऐसा खाता पति या पत्नी के नाम पर बनाए रखा जाएगा| पति या पत्नी (spouse) शेष अवधि के लिए पेंशन खाते में योगदान कर सकते हैं (जब तक मूल ग्राहक (original investor) 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सके)।
यह एक दिलचस्प बात है खाता परिपक्वता अभी भी मूल निवेशक की उम्र पर निर्भर करता है, न की पति या पत्नी (spouse) की आयु पर| अगर निवेशक 55 वर्ष का है और उसका निधन हो जाता है| मान लिए पत्नी की आयु 50 वर्ष है| ऐसी स्तिथि में खाता केवल 5 साल ही और चलाना पड़ेगा, न की 10 साल!
ऐसा करने पर, पत्नी को जीवन भर प्राप्त होगी। पत्नी की मृत्यु के बाद, सारी पेंशन जमा राशि (परिपक्वता के समय के अनुसार) नामांकित व्यक्ति को दे दी जायेगी!
यदि पत्नी (या पति) खाते को जारी रखने के विकल्प नहीं चुनते हैं, तो संचित धन को पति या पत्नी को दे दिया जाएगा!
यदि ग्राहक अविवाहित है या पति या पत्नी जीवित नहीं है, तो जमा राशि नामांकित व्यक्ति को दे दी जायेगी।
अगर अटल पेंशन योजना में निवेशक (अभिदाता) की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है?
निवेशक की मृत्यु के बाद, पेंशन पति या पत्नी को जारी रहेगी|
उसके बाद जब पति या पत्नी (spouse) की मृत्यु हो जाती है, जमा राशि (60 वर्ष की आयु में आपकी पेंशन कार्पस में थी) आपके नामांकित व्यक्ति को दे दी जाएगी।
अगर पति या पत्नी का निधन निवेशक से पहले हो चुका है (और फिर निवेशक का निधन को जाता है), तो पेंशन कार्पस (60 वर्ष की आयु में आपका पेंशन कार्पस) नामांकित व्यक्ति को दे दिया जाएगा।
अटल पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन कैसे करें रजिस्ट्रेशन
एपीवाई(Apy) योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई (APY Online Application Form) कैसे करना है इसकी प्रक्रिया क्या है आप नीचे देख सकते हैं:
- आवेदक को सबसे पहले अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (APY Online Registration) करने के लिए आधिकारिक पोर्टल enps.nsdl.com पर जाना होगा।
- वेबसाइट के मुख्य पेज पर “National Pension System” के बटन पर क्लिक करके ‘Registration’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और OTP भर कर “Continue” के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
- Continue के बटन पर क्लिक करके आपकी स्क्रीन पर अटल पेंशन योजना अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस एपीवाई योजना एप्लिकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है।
- उसके बाद पेंशन राशि के लिए अंशदान और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करके आगे बढ़ना है।
अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन (APY Online Registration) पूरा होने के बाद बैंक द्वारा आपको पेरमानेंट रिटायरमेंट नंबर जारी कर दिया जाएगा। जो एक तरह से आपका रिफ्रेन्स या रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह काम करेगा आप उसे सेव करके भी रख सकते हैं।
अटल पेंशन योजना टोल फ्री नंबर
Atal Pension Yojana Toll Free Number :
1800-180-1111 / 1800-110-001