जानिए कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना
लोगों का अपना घर खरीदने के सपने को साकार करने सशक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 17 जून 2015 को एक व्यापक व प्रगति मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख पहलुओं में से एक है क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम (CLSS) , जिसका उद्देश्य लो इनकम ग्रुप (LIG) , इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और मिडल इनकम ग्रुप (MIG) की उन्नति करना है!
इस योजना के अंतर्गत सरकार 2011 को जनगणना और उसके निकटतम नियोजन क्षेत्र के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों में लाभार्थियों की प्राइमरी लेडीस इंस्टिट्यूशन pils के माध्यम से वित्त सहायता प्रदान करती है!
जिन लोगों की आमदनी ₹300000 सालाना से काम है वे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं!
₹600000 सालाना तक कमाने वाले लोग लोवर इनकम ग्रुप में आते हैं!
इन दोनों कैटेगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹600000 तक के लोन पर 6.5 फीसद ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए घर जो जज्बा इसके तहत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम शुरू की थी बाद में इसे बढ़ाकर छह लाख से ₹1200000 तक सालाना और 12 से 18 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले लोगों का भी कर दिया था! विष्फिन के सी ई ओ कृषि मेहरा ने कहा 1200000 रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को mig1 कैटेगरी में रखा गया था!
पहले कैटेगरी वाले लोग ₹900000 तक के होम लोन पर ब्याज में 4 फीसद और दूसरी कैटेगरी वाले लोग लोन ₹1200000 तक होम लोन पर 3 फीसद ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं!
प्रधानमंत्री आवास योजना का बढ़ाया गया है समय और शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2020 तक का बढ़ावा दिया है! साल 2020 तक हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की अवधि बढ़ाई है!
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प्रधानमंत्री आवास योजना की कुछ खास विशेषताएं
शहरी इलाके में ”सभी के लिए घर” मिशन के तहत कार्यकारी एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मिशन को 17 जून 2015 से प्रभावी कर दिया गया है।
इस मिशन के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रस्तुत की जा रही है, जिसके मुताबिक मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) को घर बनाने या अधिग्रहण (दोबारा खरीदने) के लिए लिए हाउसिंग लोन के ब्याज़ दर पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले वर्ग (एलआईजी) को घर के निर्माण या अधिग्रहण के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज़ पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, इन्क्रीमेंटल हाउसिंग के रूप में वर्तमान निवास स्थान में नए निर्माण और अतिरिक्त कमरे, रसोई घर, शौचालय आदि के लिए भी होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY) के उद्देश्य!
- स्वामित्व वाली साइट पर मकान / फ्लैट, मकान के निर्माण की खरीद, निर्माण के तहत फ्लैटों की खरीद।
- मेहनत और पक्का मकान बनाने के लिए व्यापक नवीकरण की आवश्यकता के कमरे, रसोई, शौचालय आदि मौजूदा रहने वाली कुछ इकाई के अलावा मरम्मत।
- नए मकान / फ्लैट की खरीद क्षेत्र मानदंडों को इस बात की पुष्टि!
- घर के कारपेट एरिया का निर्माण / बढ़ाया 30 वर्ग। मीटर ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए और 60 वर्ग तक होना चाहिए जा रहा है। एलआईजी लाभार्थियों क्रमशः के लिए मीटर है। (कारपेट क्षेत्र की दीवारों के भीतर संलग्न है)।
- एक घर। ईडब्ल्यूएस के लिए और 60 वर्गमीटर तक। पर्याप्त बुनियादी सेवाओं के साथ एलआईजी श्रेणी के लिएएक सभी मौसम एकल इकाई या तक 30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया होने के एक बहु मंजिला सुपर संरचना में एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है।
- पात्र लाभार्थी, उसकी / उसके विवेक पर, बड़ा क्षेत्र है, लेकिन ब्याज सब्सिडी के एक घर का निर्माण पहले Rs.6लाख ही की ऋण राशि के लिए सीमित हो जाएगा कर सकते हैं।
- विस्तार के लिए / मौजूदा मकान की मरम्मत, क्षेत्र को सीमित वर्ग। 30 मीटर और 60 वर्ग होगी। एम क्रमशः ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए निर्मित क्षेत्र।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन-कौन से लोग पात्र हैं?
इस योजना के लिए निम्न व्यक्ति और परिवार पात्र हैं:-
पहला:- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जिनकी आय मात्र 3 लाख रुपए वार्षिक हो।
दूसरा:- निम्न आय वर्ग (एलआईजी) जिनकी आय 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक वार्षिक हो।
तीसरा:- मध्यम आय वर्ग एक (एमआईजी वन) जिनकी आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपये तक वार्षिक हो
चौथा:- मध्यम आय वर्ग द्वितीय (एमआईजी टू) जिनकी आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक वार्षिक हो। महिलाएं जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी से संबंधित हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं:- प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।
योजना के अंतर्गत सब्सिडी:
- लाभार्थी 15 साल के एक कार्यकाल या ऋण की अवधि जो भी कम हो के लिए 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 9% की छूट दर पर गणना की जाएगी।
- ब्याज सब्सिडी 6.00 लाख से परे केवल रुपये तक के ऋण की राशि के लिए उपलब्ध हो जाएगा। 6.00 लाख और ऋण की राशि, यदि कोई हो, गैर-रियायती दर यानी, सामान्य बैंक दर से कम हो जाएगा।
- बैंक ऋण के संवितरण के बाद संबंधित केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) से सब्सिडी का दावा करेंगे और यह कम प्रभावी आवास ऋण और ईएमआई में जिसके परिणामस्वरूप ऋण खाते में अग्रिम जमा की जाएगी।
- मामले में एक उधारकर्ता, जो इस योजना के तहत आवास ऋण लिया है और ब्याज में छूट का लाभ उठाया है, पर बाद में, पर एक और ऋण संस्था के लिए स्विच, ऐसे लाभार्थी फिर से ब्याज छूट के लिए पात्र नहीं होगा।
- खाते के एनपीए या परियोजना ठप है या निर्माण 18 महीने में पूरा नहीं हो जाता है, तो ब्याज सब्सिडी बरामद किया है और केंद्रीय नोडल एजेंसी को वापस किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना!
इस योजना के तहत सरकार 2022 तक इछुक लाभार्थियों को 1 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराएगी |इस योजना के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा| Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2020 के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग परिवारों को पक्का घर बनाने ने लिए दी जाने वाली धनराशि सीधे बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी और इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना घर बनाना का सपना पूरा कर सकते है
ग्रामीण आवास योजना की लागत
इस योजना के तहत 1 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए कुल लागत 1, 30, 075 करोड़ है । इस लागत का वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 60 :40 के आधार पर किया जायेगा । पूर्वात्तर राज्यों और तीन हिमाचल राज्यों अर्थात जम्मू कश्मीर , हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में यह अनुपर 90 :10 है ।
ग्रामीण आवास योजना 2020 के अंतर्गत संध शासित क्षेत्रो के मामले में पूरी लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा।
इस योजना के तहत कुल लागत में केंद्रीय अंश 81 ,975 करोड़ रूपये होगा ।जिसमे से 60000 रूपये करोड़ रूपये की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी ।और शेष 21 ,975 करोड़ रूपये की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लेकर की जाएगी । जिसका परिशोधन 2022 के बाद बजटीय अनुदान से किया जायेगा!
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता
- इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- महिला मुखिया वाले परिवारों जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- ऐसे परिवार जिसमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- ऐसे परिवार जिनमे कोई सदस्य निशक्त जन हो या जिनको कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम न हो ।
- दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार ।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ये हैं आवेदन प्रक्रिया
हम अपने सभी पाठको और ग्रामीणवासियों को बताना चाहते हैं कि, वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठाने के लिए उन्हें तीन चरणों के को पूरा करना होगा जो कि, इस प्रकार हैं-
प्रथम चरण
इन बिंदुओं की सहायता से कर सकते हैं प्रथम चरण को पूरा, जो कि, इस प्रकार हैं-
अब आप अपने घर से ही आसानी से के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए steps को follow करना होगा
ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते है “https://pmaymis.gov.in/”
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको नए विकल्प में से Citizen Assessment के लिंक पर क्लिक करके तीन विकल्पों में से एक को चुनना होगा। अगर आप झुग्गी (झोपड़पट्टी) में रहते हैं तो आप “for slum dwellers” पर क्लिक करें। अन्यथा “Benefit under other 3 components” पर क्लिक करें।
जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पृष्ठ खुलेगा इसमें आपको 18 अंक का आधार नंबर भरना होगा और अपना नाम भरें जो आधार कार्ड में है। उसके बाद check पर क्लिक करे।
अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म खुल जायेगा और अगर यह फॉर्म नहीं खुला तो आपको फिर से अपना आधार नंबर डालकर दोबारा कोशिश करनी होगी।
अब दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से यह प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको save button पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार दोस्तों आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आसानी से भर सकते है।
द्धितीय चरण
इन बिंदुओं की सहायता से कर सकते हैं द्धितीय चरण को पूरा, जो कि, इस प्रकार हैं-
प्रधानमंत्री आवास योजना में लॉगिन करने के बाद आपको अपने बैंक खाते, व्यक्तिगत जानकारी और कंर्वजेंस जानकारी दर्ज करनी होगी,
इस चरण में आपको लाभार्थी पंजीकरण की सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा,
मुखिया का चयन और मुखिय की जानकारी दर्ज करनी होगी।
तृतीय चरण
इन बिंदुओं की सहायता से कर सकते हैं तृतीय चरण को पूरा, जो कि, इस प्रकार हैं-
इस तीसरे चरण में आप अपने आवेदन में हुई किसी गलती के सुधार के लिए लॉगिन करना होगा और साथ ही पंजीकरण फॉर्म को संशोधित करने के विकल्प पर क्लिक करके उसमें सुधार कर सकते हैं।
अन्त, हमारे ग्रामीणवासियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योनजा के तहत अपना ऑनलाईन आवेदन करने के लिए उपरोक्त तीन चरणो करना होगा पूरा ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ ले सकें