बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) | ऑनलाइन आवेदन
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगों की भलाई के लिए नई नई योजनाएं शुरू की जाती है| उन्हीं में से एक योजना के बारे में आज हम आपको अपने इस पोस्ट के माध्यम से बताएँगे! जिसका नाम है बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( Bihar Mukhyamantri gram parivahan yojana)!
बिहार ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग सब्सिडी पर वाहन खरीद सकते हैं! राज्य सरकार द्वारा नए तीन पहिए या चार पहिए वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी!
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की जानकारी- (Overview)
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |
योजना का लांच | सन 2018 में |
योजना की शुरुआत | बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | बिहार के ग्रामीण पिछड़ा वर्ग के जाति के लोग |
योजना में कुल बजट | 421 करोड़ रुपये |
संबंधित विभाग | राज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम |
योजना का प्रकार | सब्सिडी योजना |
अधिकारिक वेबसाइट | http://transport.bih.nic.in/ |
संपर्क के लिए नंबर | 0612-2546449 या 0612-2222011 या 2222173 |
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2020
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगो को अनुदान की राशि वाहन के मूल्य की 50 % तक की ही धनराशि की ही सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और केवल लाभार्थियों को 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए(Subsidy for 3 and 4 wheel vehicles ) सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस MGPY 2020 के ज़रिये बिहार के बहुत से बेरोजगार लोगो को रोजगार मिलेगा!
प्यारे प्रदेश वासियो आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि प्रदान करने जा रहे है!
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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को अपना व्यापार के लिए खुद का वाहन कि आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब होने के कारन बहुत से लोग वाहन नहीं खरीद नहीं पाते! ऐसे मे इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 को शुरू किया है! इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगो को 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है!
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं!
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के लाभ (MGPY-2020)
- इस योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं !
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में जो लोग किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अवसर न मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से मदद मिल रही है !
- इस योजना में लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 पहिया या 3 पहिया नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी!
- इससे बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते है !
- इस योजना में बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल कर उन्हें सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 5 यानि कुल 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है !
- इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए वाहनों की खरीद हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को अनुदान दिया जायेगा!
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का लाभ राज्य के 21 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं उठा सकते है!
- लाभार्थी को सरकारी सेवा नियोजित नहीं होना चाहिए और पहले से ही कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए!
- प्रत्येक पंचायत के 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जायेगा!
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास अपनी शेक्षित योग्यता होनी चाहिए!
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (mukhyamantri gram parivahan yojana)- 2020 के अनुसार दस्तावेज (पात्रता)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Gram Parivahan Scheme Eligibility Criteria
बिहार ग्राम परिवहन योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्रेटा
- आवेदक बिहार की ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए!
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है| इससे कम आयु वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा!
- ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या जिनके पास पहले से ही व्यवसायिक वाहन है! वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते!
- जो व्यक्ति पहले से ही वाहन के लिए लोन ले चुके हैं तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते!
- इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं!
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (mukhyamantri gram parivahan yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें नीचे दिए हो गया स्टेट को फॉलो करें….
- आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा !
- Homepage पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा !
- उसके बाद, Register, if you don’t have an account पर क्लिक करना होगा !
- आवेदक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) आवेदन पत्र भरने के लिए Username और Password का उपयोग करके “Login” कर सकते हैं !
- नए आवेदक को “Register” बटन पर क्लिक करके मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना (MGPY) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं !
- लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा !
- यहां उम्मीदवार Username और Password प्राप्त करने के लिए Mobile Number, Email Id सहित सभी विवरण भर सकते हैं !
- इसके पश्चात, उम्मीदवार मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए Login कर सकते हैं !
- अंत में, उम्मीदवारों को नाम, पता और उनके दस्तावेज़ अपलोड करके सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से भरना होगा !
- आवेदन को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा !
- इस प्रकार से आपका बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और आपको सब्सिडी मिल जाएगी!