NIOS DELED : NIOS से डीएलएड करने वाले बन सकेंगे शिक्षक,मंजूरी दी NCTE ने
NIOS से DELED वाले शिक्षक अब शिक्षण पदों के लिए पात्र हैं: HRD मंत्री
NIOS D.El.Ed कोर्स करने वाले शिक्षकों के सवालों के जवाब में कही। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें उसने प्राइमरी टीचरों की बहाली में 18 महीने के डीएलएड कोर्स को अमान्य करार दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से एनआईओएस डीएलएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत मिली!
NIOS DELEd वैधता: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है जिससे देश में 1.5 मिलियन शिक्षकों को लाभ मिलेगा। बता दें कि NIOS ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 18 महीने का DELED कार्यक्रम आयोजित किया था।
आरटीई(RTI) अधिनियम के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को अपनी नौकरी खोने का खतरा था। जिन शिक्षकों ने 18 महीने का कोर्स किया था, लेकिन जब निजी स्कूलों में पढ़ने वाले इन शिक्षकों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, तो बिहार सरकार ने इस बारे में NCET से राय मांगी और NCET ने इस DELED को अमान्य करार दिया। इसके बाद यह मामला पटना उच्च न्यायालय पहुंचा जहां पटना उच्च न्यायालय ने इस डीएलईडी को वैध घोषित किया।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार एनआईओएस डीएलएड (NIOS DELED) शिक्षकों के मसले पर आए पटना हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी!
अब पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगा। मंत्रालय ने एनसीईटी को यह जानकारी दी है। इससे उन सभी शिक्षकों को फायदा होगा जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से यह कोर्स किया है। आपको बता दें कि NCET और बिहार बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त DELET संयुक्त प्रवेश परीक्षा 28 मार्च 2020 को आयोजित की जा रही है।
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बता दें कि कानून के तहत, जिन शिक्षकों ने शिक्षा से संबंधित कोई कोर्स नहीं किया है, वे पढ़ा नहीं सकते। NIOS ने केवल ऐसे शिक्षकों के लिए यह DELED कोर्स शुरू किया है। कुछ दिनों पहले डीएलएड जनवरी पूरक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था।